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पति-पत्नी की एक ही जिले में पोस्टिंग जरूरी नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
लखनऊ
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए कहा है कि सरकारी नौकरियों में कार्यरत पति-पत्नी की एक ही जिले में तैनाती अनिवार्य नहीं है। यह केवल एक सुविधा है, न कि उनका अधिकार। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कार्यरत अभियंता की याचिका खारिज कर दी है। कानपुर में कार्यरत अभियंता की पत्नी राज्य सेवा में है। दोनों की एक ही जिले में तैनाती की मांग थी।