हाईकोर्ट ने अनिल सागर के 2 फैसलों को रद्द किया.
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा फैसला।यूजी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की याचिका पर कोर्ट का फैसला।बिल्डर की लीज डीड रद्द करने के मामले में कोर्ट का आदेश।मामले की फिर सुनवाई कर 6 हफ्ते में निर्णय देने का आदेश।आवंटन के 18 माह बाद 14 बिल्डरों का आवंटन रद्द हुआ था।इननें से तीन बिल्डरों ने अनिल सागर के पास अपील की थी।सागर ने यूजी इंफ्रास्ट्रक्चर की अपील को खारिज कर दिया था।लेकिन सागर ने सन व्हाइट का आवंटन बहाल कर दिया था।जबकि ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आदेश सुरक्षित किया था।फिर मामले में यूजी इंफ्रास्ट्रक्चर ने हाईकोर्ट में अपील की थी।कोर्ट ने सागर को प्रमुख सचिव पद से हटाने का आदेश दिया था।कोर्ट के आदेश पर अनिल सागर को सरकार ने हटा दिया था।अब कोर्ट ने अनिल सागर के फैसले को रद्द कर दिया है।अवस्थापना व औद्योगिक विकास के प्रमुख सचिव थे सागर।यमुना प्राधिकरण के चेयरमैन पद से भी सरकार ने हटा दिया था.