ब्यूरो,
बेहिसाब संपत्ति बनाने वालों का लखनऊ समेत विभिन्न जिलों से ब्योरा तलब
16 वर्षों में बड़ी खरीद फरोख्त करने वालों पर आयकर की नजर,प्रतिबंधित बेनामी संपत्ति ट्रांजेक्शन एक्ट में होगी जांच,ज्यादा जमीन खरीदने वाले जांच के दायरे में,1000 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन खरीदने वाले दायरे में,खुद या कंपनी के नाम जमीन खरीदने वाले पर नजर,आयकर आयुक्त ने ऐसे खरीदारों की सूची मांगी,जनवरी 2008 से नवंबर 2024 तक खरीदारों की सूची मांगी,कई मंत्री, विधायक, अफसर, बिल्डर, उद्यमियों पर कसेगा शिकंजा,जानकारी उपलब्ध न कराने वालों पर लगेगा जुर्माना,दूसरे के नाम जमीन खरीदने वाले भी जांच के दायरे में,रिश्तेदार या नौकरों को भी बताना होगा अपना ब्योरा,आयकर विभाग की बेनामी संपत्ति इकाई ने मांगा विवरण,डीएम, प्राधिकरणों के वीसी,आवास आयुक्त से मांगा विवरण,लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ जिलों पर खास फोकस,बरेली, कानपुर और वाराणसी जिलों पर भी खास फोकस.