मोटर ट्रेनिंग स्कूलों के संचालन के लिए सरकार द्वारा जारी शासनादेश (SOP) पर हाईकोर्ट की रोक

Bueauro,

मोटर ट्रेनिंग स्कूलों के संचालन के लिए सरकार द्वारा जारी शासनादेश (SOP) पर हाईकोर्ट की रोक

प्रमुख सचिव परिवहन ने दिनांक 27 अप्रैल 2023 को मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों के संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की थी, जिसे ‘यूपी मोटर ट्रेनिंग स्कूल ओनर्स एसोसिएशन’ द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। लम्बी चली सुनवाई के बाद
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मोटरयान अधिनियम की धारा 12(1) के तहत मोटर ट्रेनिंग स्कूलों के लिए नियम व विनियम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य सरकार को मोटर ट्रेनिंग स्कूलों के लिए नियम बनाने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इस टिप्पणी के साथ हाइकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश के क्लॉज़ 2(1) व टिप्पणी 8(1), 8(6) व 8(11) को रद्द कर दिया है।

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