बुलडोजर जस्टिस’पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

ब्यूरो,

बुलडोजर जस्टिस’पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है:-

*किसी शख्श के किसी केस में महज आरोपी होने के चलते उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता।

*आरोपी का दोष बनता है या नहीं, ये तय करना ( उसके मुताबिक सज़ा देना) कोर्ट का काम है

*क़ानून के शासन वाले इस देश में एक शख्श की ग़लती की सज़ा उसके परिजनों के खिलाफ कार्रवाई करके या उसके घर को ढहाकर नहीं दी जा सकती

*कोर्ट इस तरह की बुलडोजर कार्रवाई को नज़रंदाज़ नहीं कर सकता।ऐसी कार्रवाई को होने देना क़ानून के शासन पर बुलडोजर चलाने जैसा होगा।

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