ब्यूरो,
बुलडोजर जस्टिस’पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है:-
*किसी शख्श के किसी केस में महज आरोपी होने के चलते उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता।
*आरोपी का दोष बनता है या नहीं, ये तय करना ( उसके मुताबिक सज़ा देना) कोर्ट का काम है
*क़ानून के शासन वाले इस देश में एक शख्श की ग़लती की सज़ा उसके परिजनों के खिलाफ कार्रवाई करके या उसके घर को ढहाकर नहीं दी जा सकती
*कोर्ट इस तरह की बुलडोजर कार्रवाई को नज़रंदाज़ नहीं कर सकता।ऐसी कार्रवाई को होने देना क़ानून के शासन पर बुलडोजर चलाने जैसा होगा।