IIT-BHU छात्रा से गैंगरेप के आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत

ब्यूरो,

IIT-BHU छात्रा से गैंगरेप के आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत:

कुनाल और आनंद 7 महीने बाद रिहा;

तीसरे की याचिका खारिज

वाराणसी के चर्चित IIT-BHU में बीटेक छात्रा से गैंगरेप के दो आरोपियों को हाईकोर्ट ने राहत दे दी. कुणाल पांडेय और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान को हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दी है. वहीं, सक्षम पटेल की जमानत अस्वीकार कर दी.
अब जमानत याचिका पर 16 सितंबर को सुनवाई होगी.
हाईकोर्ट के आदेश पर दोनों को जिला जेल से रिहाई मिल गई.
इसमामले का शर्मनाक पक्ष ये रहा कि परिजन दोनों को लेकर घर पहुंचे तो गली में ही फूल माला से स्वागत किया. गैंगरेप के तीनों आरोपी भाजपा IT सेल से जुड़े थे और सरकार के मंत्री-विधायक समेत बड़े नेताओं के संपर्क में थे.
इस हाई प्रोफाइल केस में वाराणसी पुलिस ने 17 जनवरी को गैंगरेप की चार्जशीट दाखिल की थी.
लंका पुलिस ने तीनों आरोपियों पर गैंगस्टर कायम कर दिया था. गैंगस्टर केस दर्ज होने के बाद लगातार उनकी जमानत याचिका खारिज हो रही थी.
तीनों आरोपी आनंद उर्फ अभिषेक चौहान, कुणाल पांडेय और सक्षम पटेल को घटना के 60 दिन बाद लंका क्षेत्र से 30 दिसंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था. जज ने 31 दिसंबर 2023 से तीनों आरोपी न्यायिक रिमांड पर जिला जेल में बंद थे. उन्हें जघन्य वारदातों में शामिल आरोपियों की बैरक में रखा गया था.
पुलिस चार्जशीट में तीनों आरोपियों के रूट चार्ट, CCTV फुटेज, मोबाइल लोकेशन को आधार बनाया गया था. इसके साथ ही पीड़ित छात्रा, उसके दोस्त और एक गार्ड के बयान को भी आरोपियों के खिलाफ आधार बनाया है. वॉट्सऐप चैट को भी कोर्ट में पेश कर, जब्त बुलेट का भी जिक्र किया गया. कोर्ट में पुलिस ने बताया कि तीनों पेशेवर अपराधी हैं, जनता के बीच तीनों को जाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए…

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