ब्यूरो,
अडाणी समूह को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत
अडाणी समूह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने मुंद्रा पोर्ट के लिए कंपनी को दो गई गोचर जमीन वापस लेने के हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है.
हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट ने कहा था कि अडाणी समूह को गुजरात सरकार ने पोर्ट डेवलप करने के लिए जो 108 हेक्टेयर गोचर भूमि दी है, उसे वापस ले लिया जाए. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आज रोक लगा दी है.
गुजरात सरकार के राजस्व विभाग ने 2005 में अडाणी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड को 231 एकड़ गौचर भूमि आवंटित की थी. इस फैसले का जनहित याचिका के जरिए विरोध किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला अडाणी समूह के लिए बड़ी राहत की तरह है…