पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास, दस हजार जुर्माना

आलोक वर्मा, जौनपुर ब्यूरो,

पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास, दस हजार जुर्माना

जौनपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी रंजन अग्रवाल ने दहेज हत्या के आरोपी को कठोर कारावास एवं दंडित किया है। केराकत कोतवाली क्षेत्र के बेहडा गांव में 25 अगस्त वर्ष 2022 को लाठी डंडे से पीट कर विवादित की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में धारा 498 304 बी समेत संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया था। पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोपी सुरेश पुत्र सूबेदार के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। विद्वान न्यायाधीश ने मामले पर सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषी सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व दस हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है। सरकार की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता ने पैरवी किया था।

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