आलोक वर्मा, जौनपुर ब्यूरो,
पूर्व सांसद धनन्जय सिंह के मामले में कल होगी हाईकोर्ट में सुनवाई
प्रयागराज । अपहरण और रंगदारी मांगने के आरोप में एमपी -एमएलए कोर्ट से सात वर्ष की सज़ा पाए जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की क्रिमिनल अपील पर कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई होगा । सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में धनंजय सिंह ने याचिका दाखिल किया है।फैसले को जेल में बंद धनंजय सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दी है इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
जौनपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उसके सहयोगी संतोष विक्रम सिंह को सात-सात साल के कठोर कारावास की सुनाई है सजा
10 मई 2020 को जौनपुर के लाइन बाजार थाने में अपहरण, रंगदारी व अन्य धाराओं में पूर्व सांसद धनंजय सिंह व संतोष विक्रम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था।
नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण, रंगदारी मांगने, धमकाने और आपराधिक साजिश के मामले में धनंजय सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट ने बीते 6 मार्च को सात वर्ष की सजा और डेढ़ लाख रुपये अर्थदण्ड लगाया है। कोर्ट के फैसले के खिलाफ धनंजय सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
कल इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस संजय सिंह की सिंगल बेंच याचिका पर सुनवाई करेगी ।