ज्ञानवापी मामला: साफ किया जाएगा ‘शिवलिंग’ वाला वजूखाना, हिंदू पक्ष को SC से बड़ी राहत

ब्यूरो,

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वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को बड़ी राहत दी है। अदालत ने मस्जिद के वजूखाने को साफ करने की इजाजत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि यह काम जिलाधिकारी की निगरानी में किया जाएगा और सील की गई जगह पर कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। हिंदू पक्ष की एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल कर कहा था कि वजूखाने में बड़ी संख्या में मछलियों के मरने की वजह से टैंक गंदा हो गया है। ऐसे में इसकी सफाई की जरूरत है। बता दें कि मस्जिद के वजूखाने में ही कथित शिवलिंग मिला था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे सील करने का आदेश दे दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सफाई के वक्त ध्यान रखा जाए कि जो चीज जैसी है, वैसी ही रहे। इस मामले में हिंदू पक्ष ने 2 जनवरी को याचिका  फाइल की थी और टैंक की सफाई की इजाजत मांगी थी। मुस्लिम पक्ष ने भी इसका विरोध नहीं किया था। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना था कि सफाई का अधिकार उन्हें दिया जाए। हालांकि कोर्ट ने मजिस्ट्रेट को सफाई कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सफाई के दौरान मजिस्ट्रेट पिछले आदेश का ध्यान रखें।

अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर चार सप्ताह की रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि 24 जनवरी तक यह रिपोर्ट किसी भी पक्ष को ना दी जाए। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेस ने यह आदेश दिया था।  मस्जिद में वजूखाना पानी से भरा वह टैंक होता है जहां लोग नमाज पढ़ने से पहले खुद की सफाई करते हैं। यहीं पर शिवलिंग की संरचना मिली थी जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है। वहीं हिंदू पक्ष का कहना है कि यह शिवलिंग है जो कि मंदिर होने के दावे को मजबूती देता है। बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद ही सर्वे के दौरान यह संरचना मिली थी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि जो भी हिंदू वहां पूजा करने जाते हैं उनका कहना था कि टैंक गंदा हो रहा है। अच्छा नहीं लगता है कि वे जहां पूजा करें वहां से सड़ी मछलियों की बदबू आए।

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