ब्यूरो,
यूपी के कई शहरों में धारा 144 लागू किया गया। नवम्बर और दिसम्बर माह में त्योहार, कार्यक्रम, प्रतियोगी परीक्षाएं और विभिन्न संगठनों के धरना-प्रदर्शन में काफी भीड़ होने की सम्भावना को देखते हुए लखनऊ शहर में एक नवम्बर से धारा 144 लागू कर दी गई है। जेसीपी कानून एवं व्यवस्था उपेन्द्र कुमार अग्रवाल ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी करते हुए इसे 31 दिसम्बर तक लागू रखने को कहा है। वहीं बरेली, हरदोई, गोंडा समेत कई अन्य जिलों में भी प्रतिबंध लागू रहेगा।
जेसीपी ने बताया कि पूर्व अनुमति के बिना आयोजन करने पर रोक रहेगी। धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक कार्यक्रम के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसके साथ ही कई अन्य तरह के प्रतिबन्ध रहेंगे। जेसीपी ने यह भी बताया कि मकान मालिक किरायेदार रखने से पहले उनका सत्यापन करायेंगे। इसके अलावा होम डिलीवरी करने वाली संस्थाओं व प्रतिष्ठानों को भी अपने कर्मचारियों का चरित्र सत्यापन कराना जरूरी होगा। हाई सिक्योरिटी जोन व महत्वपूर्ण कार्यालयों के पास बिना अनुमति के ड्रोन से शूटिंग करने पर रोक रहेगी।
त्योहारी सीजन चल रहा है। दिवाली-धनतेरस के साथ गुरुनानक जयंती,कार्तिक पूर्णिमा औरक्रिसमस डे पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। कई प्रतियोगी परीक्षाएं भी होंगी। त्योहारी सीजन में खुराफाती शांति व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं। डीएम रविंद्र कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए धारा-144 लागू कर दी। सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक लोगों के एक साथ एकत्र होने पर पाबंदी लगा दी गई है। घरों की छतों पर ईंट-पत्थर के टुकड़े के साथ तेजाब और किसी तरह का विस्फोटक एकत्र करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। लाउड स्पीकर के बगैर अनुमति इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। 25 दिसंबर तक सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों को लेकर चलने पर प्रतिबंध लागू किया गया है। धारा-144 के उल्लंघन पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह ने कहा है कि जनपद में माह नवम्बर मे दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छट पूजा एवं कार्तिक पूर्णिमा का स्नान का पर्व हिन्दू श्रद्वालुओं के साथ मनाया जाना है। समय-समय पर किसान संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन किये जाते रहते हैं। इसलिए 30 नवम्बर तक जिले में धारा 144 लागू रहेगी।
गोंडा जिले में आगामी त्योहारों और परीक्षाओं को लेकर जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। इसमें बिना पूर्व अनुमति के सभी प्रकार के जुलूस, धरना, प्रदर्शन पर पाबंदी लगा दी गई है। एडीएम सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि धारा 144 आगामी 7 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगी। इस दौरान किसी भी व्यक्ति संस्था व संगठन द्वारा सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया जाएगा।
दीपावली, गोवर्धन पूजा, भौया दूज व कार्तिक पूर्णिमा त्योहार को देखते हुए पांच अक्टूबर धारा 144 प्रभावी कर दी गई है। जिलाधिकारी गौरांग राठी द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि धारा 144 का उलंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। कोई भी व्यक्ति ईंट-पत्थर, तलवार, भाला, भुजाली, लाठी व पांच सूी से अधिक फल काटने वाला चाकू व धारदार हथियार लेकर नहीं निकलेगा। किसी तरह का प्रदर्शन करना धारा 144 का उलंघन माना जाएगा।