ब्यूरो,
प्रदेश सरकार ने विद्यालयों-मदरसों के छात्र-छात्राओं के वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2023-24 में कक्षा दस से ऊपर की कक्षाओं और पाठ्यक्रमों में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में ऑनलाइन आवेदन से लेकर वितरण संशोधित समय सारिणी जारी की है। इस संबंध में अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग द्वारा आदेश गुरुवार को जारी कर दिए गए हैं।
छात्र-छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए जाने की तिथि 22 सितम्बर से 31 दिसम्बर तक है। छात्र-छात्राओं द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों में सुधार की भी मोहलत दी जाएगी। (हाईस्कूल) इण्टरमीडिएट रोल नम्बर तथा आय, जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा आवेदन का क्रमांक को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेण्ट सेक्शन में प्रदर्शित किए जाने की अवधि छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिण्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों की है।
ऑनलाइन आवेदन की हार्डकापी छात्र-छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किये जाने की तिथि आवेदन पत्र भरने के लिए चार दिन के अन्दर है। पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से छात्र-छात्राओं के आधार लिंक बैंक खातों में सीधे धनराशि भेजे जाने की तिथि 15 मार्च 2024 तक है।
प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिए आवेदन करने की कार्रवाई तीन अक्तूबर से 19 दिसम्बर तक है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा मास्टर डाटा में सम्मिलित निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में से एनएसपी पर पंजीकृत संस्थाओं की सूचना अंकित किए जाने की तिथि तीन अक्तूबर से 30 नवम्बर है।
मास्टर डाटा में प्रस्तुत सूचनाओं का सत्यापन कर डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित कराने की तिथि पांच अक्तूबर से 22 दिसम्बर तक है। मास्टर डाटा में उपलब्ध सूचनाओं को जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के अनुमोदन के बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा ऑनलाइन लॉक किया जाना तथा उस वर्ष भौतिक सत्यापन के लिए शिक्षण संस्थाओं का चिन्हीकरण किए जाने की तारीख 19 दिसम्बर से 30 दिसम्बर तक है।