होमगार्ड्स को शासन ने दी राहत

शासन ने कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन में ड्यूटी कर रहे होमगार्ड्स को राहत देने वाला फैसला किया है। ड्यूटी के दौरान कोरोना से संक्रमित होने पर क्वारंटीन, आइसोलेशन या अस्पताल में भर्ती होने की अवधि को ड्यूटी मानते हुए ड्यूटी भत्ते का भुगतान करने का फैसला किया है। 
प्रमुख सचिव होमगार्ड्स अनिल कुमार ने बताया कि इसके लिए संशोधित शासनादेश जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि यदि कोई होमगार्ड्स स्वयंसेवक या अवैतनिक अधिकारी ड्यूटी के दौरान क्वारंटीन किया जाता है तो इस अवधि को ड्यूटी माना जाएगा। ड्यूटी के दौरान संक्रमित होने पर आइसोलेट होकर अस्पताल में भर्ती होता है तो भर्ती अवधि तक उसे ड्यूटी पर मानते हुए ड्यूटी भत्ते का भुगतान किया जाएगा, चाहे उसकी ड्यूटी अगले माह न लगी हो।
 इसी तरह यदि होमगार्ड स्वयंसेवक या अवैतनिक अधिकारी विगत माह में ड्यूटी पर तैनात हो और अगले माह में ड्यूटी न लगी हो, ड्यूटी समाप्त होने के बाद कोरोना संक्रमित होने की मेडिकली प्रेसक्राइब्ड अधिकतम अवधि के अंदर कोरोना संक्रमित पाए जाने पर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होता है तो अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि को भी ड्यूटी अवधि मानते हुए ड्यूटी भत्ते का भुगतान किया जाएगा। 
लॉकडाउन का पालन कराने के लिए जिलाधिकारियों एवं पुलिस कप्तानों की मांग पर प्रदेश के 73 जिलों में 19055 अतिरिक्त होमगार्ड्स को तैनात किया गया है। इन्हें फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर की भूमिका दी गई है। इससे पहले प्रदेश में 66850 होमगार्ड्स ड्यूटी पर लगाए गए थे। इस तरह मौजूदा समय में कुल 85905 होमगार्ड्स अलग-अलग ड्यूटी पर तैनात हैं।  

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