नाबालिग लड़की से रेप के दोषी दो दोस्तों को 20 साल की सजा

ब्यूरो,

नाबालिग लड़की से रेप के दोषी दो दोस्तों को कोर्ट ने 20-20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पूरा मामला जानकर पुलिस भी हैरान हो गई। यूपी के दो दोस्तों ने नाबालिग लड़की के साथ रेप के बाद हैवानियत की हदें पार कर दी थी। स्पेशल फास्ट ट्रैक जज पंकज तोमर की कोर्ट ने दोनों पर कुल 28 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

इसमें से 20 हजार रुपये वे पीड़िता को अदा करेंगे। शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार सिंह ने बताया कि नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 15 अक्तूबर 2018 को थाने में अपनी 14 वर्ष की बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई। उनकी बेटी बिना बताए घर से कहीं चली गई है। इसके अगले दिन जीआरपी शामली से पुलिस को फोन आया कि किशोरी उनके थाने में मौजूद है।

इस पर किशोरी को उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया। बरामद होने के बाद किशोरी ने पुलिस और परिजनों को बताया कि उसे गौरव निवासी रसदीगढ़, थानाभवन शामली अपने साथ आईएसबीटी के पास अपने कमरे पर ले गया था। वहां उसने उसके साथ दो बार दुष्कर्म किया। इसके बाद वह अपने दोस्त विवेक के घर सहारनपुर ले गया।

वहां विवेक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। विवेक भी गौरव के ही गांव का रहने वाला है। किशोरी के अनुसार वहां से विवेक ने उसे दिल्ली की बस में बैठा दिया। जब वह शामली पहुंची तो एक युवक ने उसे शामली जीआरपी पहुंचा दिया। कोर्ट में उसने अपने बयानों में इस बात की पुष्टि की। बताया कि गौरव उसकी बुआ के यहां आता जाता था।

वहीं से उसकी मुलाकात हुई थी। वह अक्सर उसे आईएसबीटी के पास अपने कमरे में ले जाकर गलत काम करता था। किसी को बताने को कहती थी तो उसे जान से मारने की धमकी देता था। पुलिस ने नियत तिथि में दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन की ओर से इस मुकदमे में कुल छह गवाह पेश किए गए। बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह आए। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को मानते हुए दोनों को पोक्सो ऐक्ट में 20-20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *