ब्यूरो,
नई दिल्ली-
तमिलनाडु में बैलों को काबू करने के खेल जल्लीकट्टू को अनुमति देने वाले राज्य सरकार के कानून को SC ने सही ठहराया। बैलों के साथ क्रूरता का हवाला देते हुए कानून रद्द करने की मांग की गई थी। कानून को संसद से पास पशु क्रूरता निरोधक कानून का उल्लंघन बताया गया था
SC ने कहा- नए कानून में क्रूरता के पहलू का ध्यान रखा गया है। खेल सदियों से तमिलनाडु की संस्कृति का हिस्सा। इसे बाधित नहीं किया जा सकता। अगर कोई पशु से क्रूरता करे तो उस पर कार्रवाई हो
महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़, कर्नाटक में कंबाला से जुड़े कानून को भी SC ने सही ठहराया.