ब्यूरो,
राजनेता राहुल गांधी को गुजरात के सूरत शहर की एक अदालत ने कथित ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराया है।
अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 के तहत 15,000 रुपये (183 डॉलर) का जुर्माना लगाते हुए दो साल की जेल की सजा सुनाई।
अदालती सुनवाई शुरू होने के बाद राहुल गांधी ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और स्थायी छूट के लिए एक आवेदन दायर किया।
गांधी के वकीलों की अपील के बाद उनकी सजा को निलंबित कर दिया गया और 30 दिनों के भीतर सजा के खिलाफ अपील दायर करने के लिए जमानत दे दी गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा ने पिछले सप्ताह अंतिम दलीलें सुनीं और आज गुरुवार 23 मार्च को अपना फैसला सुनाया।
सजा सुनाए जाने के समय राहुल गांधी अदालत में मौजूद थे।
राहुल गांधी को अपील के लिए 30 दिन का वक्त मिला है। ऐसे में हाईकोर्ट में अपील पर अगर सजा में रोक लगेगी तो सदस्यता पर आंच नहीं आएगी। इसके लिए राहुल को सजा पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा।
राहुल गांधी को IPC की धारा 504 के तहत दोषी करार दिया गया है। इस धारा के तहत अधिकतम संभावित सजा दो साल होती है।