ब्यूरो,
असम …
गुवाहाटी हाईकोर्ट (Gauhati High Court) ने बुलडोजर से कुछ आरोपियों के घरों को गिराने की कार्रवाई पर असम पुलिस को फटकार लगाई और कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति घटना की जांच कर रही है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ 15 दिनों के भीतर उचित कार्रवाई की जाएगी। चीफ जस्टिस आरएम छाया और जस्टिस सौमित्र सायका की खंडपीठ ने पिछले साल जुलाई में अदालत द्वारा शुरू की गई स्वत: संज्ञान कार्यवाही को बंद करते हुए मंगलवार को पारित आदेश में कहा, “इस तरह के आश्वासन पर और इस तथ्य के मद्देनजर कि राज्य अब मामले को अपने कब्जे में ले चुका है, यह उम्मीद की जाती है कि राज्य भी अधिकारी की अवैध कार्रवाई से प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा देने के लिए उचित निर्णय लेगा। इस कार्यवाही में इस न्यायालय के समक्ष उसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी।”