ब्यूरो,
कोर्ट ने दारोगा को 14 दिन के लिये जेल भेजा, साथ ही 1000 का जुर्माना भी लगाया
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने शाहजहांपुर के कांठ थाने के इंचार्ज विवेचना अधिकारी चंदन कुमार को आपराधिक अवमानना का दोषी करार दिया और जानबूझकर कोर्ट आदेश की अवहेलना करने 14 दिन की कैद व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न जमा करने पर एक हफ्ते अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
मामले में विवेचना अधिकारी का कहना था कि वही परिवार का पालक है। युवा अधिकारी है। बिना शर्त माफी मांगी है। सजा देने से पूरा कैरियर प्रभावित होगा। सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाय। कोर्ट ने कहा कि उसने गिरफ्तार करने की शक्ति का दुरूपयोग किया है। सुप्रीम कोर्ट के अर्नेश कुमार केस के फैसले की अनदेखी की है, जो सभी पर बाध्यकारी है।
माफी सहृदय से नहीं दंड से बचने के लिए मांगी गई है। कोर्ट ने माफी स्वीकार नहीं की। कोर्ट ने कहा उसने एफआईआर अधिकारियों के दबाव में दर्ज की। अपने आप नहीं की। गिरफ्तार करने गया तो कहा कि ऐसा करने से सांप्रदायिक दंगा भड़क सकता था। कोर्ट ने कहा सहानुभूति देकर छोड़ने से लोकहित व न्याय हित की पूर्ति नहीं होगी। न्यायिक प्रक्रिया से भरोसा उठ जाएगा।