ब्यूरो,
अदालत ने ओम प्रकाश चौटाला को कसूरवार ठहराया
नई दिल्ली। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आमदनी के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के एक मामले में कसूरवार ठहराया है। इस मामले में चौटाला के ख़िलाफ़ सीबीआई ने मुक़दमा चलाया था। स्पेशल जज विकास धुल ने शनिवार को चौटाला को कसूरवार ठहराते हुए कहा कि उन्हें कितनी सज़ा दी जाए, उस पर 26 मई को सुनवाई होगी। इस केस में सीबीआई ने चौटाला के ख़िलाफ़ 26 मार्च, 2010 को चार्टशीट फ़ाइल किया था। साल 1993 से 2006 के बीच उन पर 6.09 करोड़ रुपये गलत तरीके से जुटाने का आरोप लगा था। ये रकम उनकी आमदनी के ज्ञात स्रोतों से कहीं अधिक थी। हरियाणा कांग्रेस के नेता शमशेर सिंह सुरजेवाला की शिकायत पर ये केस दर्ज किया गया था।