सम्पत्तियों के ख़िलाफ़ बुलडोज़र चलाने के ख़िलाफ़ जमीयत उलेमा ए हिन्द सुप्रीम कोर्ट पहुंची

ब्यूरो,

सम्पत्तियों पर बुलडोज़र चलाने के खिलाफ जमीअत उलमा-ए-हिन्द पहुंची सुप्रीम कोर्ट, अरशद मदनी बोले, आज अल्पसंख्यक ही नहीं देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में
यूपी, एमपी और गुजरात में सम्पत्तियों के ख़िलाफ़ बुलडोज़र चलाने के ख़िलाफ़ जमीयत उलेमा ए हिन्द सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। जमीयत ने कहा है कि राज्य सरकारों द्वारा बुलडोज़र की जो ख़तरनाक राजनीति शुरू हुई है उसके खि़लाफ़ क़ानूनी संघर्ष जारी रहेगा और सुप्रीप कोर्ट में इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी।
जमीयत उलेमा ए हिन्द के अध्य्क्ष मौलाना अरशद मदनी के आदेश पर जमीअत उलमा-ए-हिन्द के क़ानूनी इमदादी कमेटी के सचिव गुलज़ार अहमद आज़मी इस मामले में वादी बने हैं। इस याचिका में अदालत से यह अनुरोध किया गया है कि वह राज्यों को आदेश दे कि अदालत की अनुमति के बिना किसी का घर या दुकान को गिराया नहीं जाएगा।

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