ब्यूरो,

दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती व उसके गवाह की आत्मदाह से हुई मौत के मामले में गिरफ्तारी के दौरान खुद को पूर्व वरिष्ठ आईपीएस बताकर धमकी देने व सरकारी कार्य में बाधा डालने आदि के एक आपराधिक मामले में निरुद्ध अभियुक्त अमिताभ ठाकुर को बड़ी राहत देते हुए कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है। साथ ही उन्हें 40-40 हजार की दो जमानतें एवं निजी मुचलका दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया गया है।
पूर्व IPS को किया गया था नामजद –
27 अगस्त, 2021 को इस मामले की एफआइआर वरिष्ठ उपनिरीक्षक दयाशंकर द्विवेदी ने थाना हजरतगंज में आईपीसी की धारा 120बी, 167, 195ए, 218, 306, 504 व 506 के तहत दर्ज कराई थी। जिसमें अतुल राय के साथ ही पूर्व वरिष्ठ आईपीएस अमिताभ ठाकुर को नामजद किया गया था। अमिताभ को उसी रोज गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। अमिताभ के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल हो चुका है। सत्र अदालत से उनकी जमानत अर्जी भी खारिज हो चुकी है।
पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी मंजूर-
गिरफ्तारी के दौरान खुद को पूर्व वरिष्ठ आईपीएस बताकर धमकी देने व सरकारी कार्य में बाधा डालने आदि के एक आपराधिक मामले में निरुद्ध अभियुक्त अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी अदालत ने मंजूर कर ली है। सीजेएम रवि कुमार गुप्ता ने अभियुक्त को 40 हजार की दो जमानते व इतनी ही धनराशि का निजी मुचलका दाखिल करने का आदेश दिया है। बीते 12 अक्टूबर को अमिताभ ठाकुर को इस मामले में न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। 27 अगस्त को इस मामले की एफआइआर उपनिरीक्षक धनंजय सिंह ने थाना गोमतीनगर में दर्ज कराई थी।