मंडोली जेल में आना चाहता है दिल्ली दंगों का आरोपी ताहिर हुसैन

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के साम्प्रदायिक दंगों के मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी (आप) से निलंबित निगम पार्षद ताहिर हुसैने तिहाड़ जेल से मंडोली जेल में आना चाहता है। इसको लेकर आरोपी पार्षद के वकील की तरफ से कड़कड़डूमा कोर्ट में याचिका दायर की गई है। 

कोर्ट ने इस बाबत तिहाड़ जेल अधीक्षक को 15 मई को इस याचिका पर जवाब देने को कहा है। कड़कड़डूमा कोर्ट स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार रामपुरी की अदालत में बचाव पक्ष के वकल ने याचिका दायर कर कहा कि उनके मुवक्किल ताहिर हुसैन को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगों से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया है। बहरहाल वह तिहाड़ जेल में बंद है, जबकि पूर्वी व उत्तर-पूर्वी दिल्ली के आरोपियों और कैदियों को रखने के लिए खासतौर पर मंडोली जेल का निर्माण किया गया है। ऐसे में ताहिर हुसैन को तिहाड़ जेल की बजाय मंडोली जेल में रखा जाना चाहिए। अदालत से आग्रह किया गया है कि वह तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दे कि ताहिर हुसैन को मंडोली जेल में स्थानांतरित करे। बचाव पक्ष ने अपनी दलील के पक्ष में उच्चतम न्यायालय के एक पूर्व आदेश गोपा राय बनाम त्रिपुरा राज्य एवं अन्य का हवाला दिया है। आरोपी ताहिर हुसैन की याचिका में कहा गया है कि उसे मंडोली जेल में रखने से कड़कड़डूमा कोर्ट में उसकी पेशी में आसानी होगी।

तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत को सूचित किया गया कि ताहिर हुसैन के गंभीर मामले में आरोपी होने के चलते उसे जेल संख्या दो से तीन में स्थानान्तरित किया गया है। ऐसा जेल प्रशासन ने अपने निजी अधिकारक्षेत्र के तहत किया है। जेल के आला अधिकारियों का मानना था कि आरोपी पार्षद ताहिर को जेल संख्या दो में रखना उचित नहीं है। इसलिए बीती आठ मई को ताहिर हुसैन को दूसरी जेल में स्थानान्तरित कर दिया गया। दरअसल माना जा रहा है कि जेल नम्बर दो में तीन कैदियों की कोरोना जांच कराई गई थी। इन कैदियों के कोरोना संदिग्ध होने के चलते आरोपी ताहिर की सेल बदली गई। हालांकि बाद में इन कैदियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी।

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