वर्ष 2021 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने एक नया इनकम टैक्स सेक्शन 194Q बजट में प्रस्तावित किया जिसके तहत वह व्यापारी जिसका टर्नओवर पिछले वर्ष में ₹10 करोड़ से ज्यादा है उस व्यापारी को अपने सेलर अर्थात जिनसे उन्होंने माल खरीदा है उन्हें पेमेंट करते वक्त TDS के रूप में कुछ राशि कटना पड़ेगा और सरकार TDS जमा करना पड़ेगा..
❓ किसको काटना है.. खरीददार को (जिसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा हो)!
❓ कब काटना है.. जब सेलर को सिंगल पेमेंट या साल भर का टोटल पेमेंट 50 लाख से ज्यादा हो जाए!
❓ कितना काटना है.. 50 लाख के ऊपर जितना भी पेमेंट हुआ है उसका 0.10%
(अगर कुल पेमेंट 80 लाख हुआ है तो 80- 50 = 30 लाख का 0.10% i.e. 3000/-)
❓ काटने के बाद करना क्या है.. जितना अमाउंट आपने TDS काटा है उसे चालान के माध्यम से बैंक में जमा करना पड़ेगा। साथ ही जिस प्रकार आप अपना व्यक्तिगत इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं उसी प्रकार आपको TDS रिटर्न जमा करना पड़ेगा और सेलर का पैन नंबर अपलोड करना पड़ेगा!
❓ सेलर मना नही करेगा क्या.. सेलर की मजबूरी है, नियम के तहत वह बंधा हुआ है मगर आप जो उनका TDS काटेंगे वह उनके पैन में पहले से जमा हो जाएगा और जब वह अपना साल के अंत में टैक्स जमा करेंगे तो आपने जो राशि काट ली है उसे उन्हें जमा नहीं करना पड़ेगा (यह एक प्रकार का एडवांस टैक्स होगा सेलर के लिए)!
❓ अन्य सवाल..
🔶 क्या सेलर का भी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए ??
👉🏻 नहीं सेलर का टर्नओवर 51 लाख हो तब भी आपको काटना है!!
🔶अगर सेलर पैन नंबर नहीं दे रहा है तो..
👉🏻 आपको 5% टैक्स काटना है!
🔶यह नियम कब से चालू होगा..
👉🏻 1 जुलाई 2021 से!
🔶अगर मैंने टीडीएस नहीं काटा तो..
👉🏻पेनाल्टी लगेगी, वैसे सेलर आप को काटने के लिए नहीं बोलेगा, परंतु TDS काटने की जिम्मेदारी आपकी है तो पेनल्टी भी आपको ही लगेगी सेलर को नही।
आशा करता हूं ऊपर दी गई जानकारी काफी सरल भाषा में थी और आपके समझ में आई होगी।🤗
𝓣𝓱𝓪𝓷𝓴 𝔂𝓸𝓾…🙏🏻_