लखनऊ में निजी कार्यालयों को खोलने की अनुमति दी गई
लखनऊ। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश का अनुपालन करते हुए लखनऊ के नगर क्षेत्र के रेड जोन में होने के बाद भी सभी निजी कार्यालयों को दिनांक 6 मई 2020 से प्रातः 7:00 से 7:30 बजे के मध्य खोलने की अनुमति इस शर्त के साथ दी गई है कि संबंधित कार्यालय के कार्यालय अध्यक्ष एवं समस्त कार्मिकों के द्वारा शासनादेश ओं में दिए गए सभी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया एवं करवाया जाएगा। जिलाधिकारी लखनऊ अभिषेक प्रकाश के द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि संबंधित कार्यालय के कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा अपना कार्यालय खोलने के पूर्व अलग प्रारूप पर अपने कार्यालय या कंपनी या फर्म के लेटर हेड पर स्व घोषणा पत्र भरकर श्री मनीष नाहर अपर जिलाधिकारी भू अधिग्रहण द्वितीय को उनके कार्यालय पुराना एलडीए परिसर लालबाग हजरतगंज लखनऊ में अथवा उनके ईमेल nmpladmla@gmail.com पर भेजा जाएगा और दूसरी पति संबंधित थाने के थानाध्यक्ष के भेजी जाएगी उसकी एक प्रति कार्यालय के बाहर अपने कार्यालय के बाहर चस्पा की जाएगी।
आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि किसी निजी कार्यालय के किसी कर्मी के द्वारा दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति कार्यालय अध्यक्ष एवं कंपनियां फर्म के निदेशक या प्रोपराइटर की होगी एवं संबंधित व्यक्तियों पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।