सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस ‘कोविड 19’ महामारी में जान गंवा चुके मुस्लिमों को कब्रगाह में दफन करने पर अस्थायी प्रतिबंध लगाये जाने संबंधी मामला सोमवार को फिर से बॉम्बे हाईकोर्ट को भेज दिया।
न्यायमूर्ति रोहिंगटन फली नरीमन और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की खंडपीठ ने प्रदीप गांधी की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई करते हुए यह मामला फिर से हाईकोर्ट को भेज दिया और सुनवाई दो हफ्ते में पूरी करने का उसे निर्देश भी दिया।
खंडपीठ ने कहा कि याचिका में की गयी मांग को नकारने का हाईकोर्ट का आदेश अंतरिम था, इसलिए हाईकोर्ट मौजूदा परिप्रेक्ष्य में याचिका पर दोबारा विचार करे।
याचिकाकर्ता ने कोरोना संक्रमित शव को अपने आवासीय इलाके के आगे कब्रगाह में दफनाने पर अस्थायी रोक की मांग की है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गत 27 अप्रैल को प्रदीप गांधी की यह याचिका खारिज कर दी थी, जिसे उन्होंने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।