वाराणसी में आज से रात नौ बजे के बाद मेडिकल को छोड़कर सभी दुकानें होंगी बंद
वाराणसी। बगैर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर शुक्रवार से जुर्माना लगेगा। यह निर्देश वाराणसी के जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने दिया। जिलाधिकारी और डीआईजी/एसएसपी अमित पाठक ने संयुक्त रूप से पुलिस लाइन में बैठक की। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, होली व शब ए बरात के मद्देनजर कोरोना के प्रकोप से बचाव के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है। किसी भी सरकारी कार्यालय, अस्पताल, दुकानों, रेस्टोरेंट, मार्केटिंग काम्प्लेक्स, बैंकों जैसी जगहों पर बिना मास्क के प्रवेश न दिया जाए। दवा की दुकानों को छोड़कर रात 9 बजे अन्य सामान्य दुकानें बंद होंगी। कोई भी मार्केट या भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर लोग इकट्ठा नहीं दिखने चाहिए।
मेरिट के आधार पर 107/16 की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। असलहा जमा कराने की कार्रवाई 27 मार्च तक करने को कहा। शराब की दुकानों की जांच पांच दिनों के भीतर कराने का निर्देष दिया। अवैध शराब बनाने, बेचने के अड्डों को चिन्हित करते हुए जहरीली शराब और नकली शराब के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट, आरओ व एआरओ अपने अपने आवंटित क्षेत्र के संवेदनशील गांवों का भ्रमण कर लें। एक सप्ताह में एसडीएम और सीओ को अति संवेदनशील और संवेदनशील गांवों की संवेदनशीलता को कम करने की कार्रवाई करने को कहा।
इसकी प्रतिदिन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कोरोना से संबंधित सुरक्षा नियमों का प्रसारण चौराहों के पब्लिक एड्रेस सिस्टम से तथा मोबाइल गाड़ियों से कराने को कहा। घाटों पर गंगा आरती में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। होली पर्व को देखते हुए साफ सफाई, विद्युत आपूर्ति, वाटर लीकेज तथा जल भराव आदि की शिकायतों का निराकरण करने को कहा। लेखपालों व कानूनगो आदि को शराब की दुकानों की जांच में लगाने का निर्देश दिया। शराब का सेवन करने वालों को घाट पर जाने से कड़ाई से रोका जाय। कोई भी नदी में नहाने नहीं जायेगा। रामनगर में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करने को कहा। खाद्य सुरक्षा विभाग को होली पर्व पर नकली खाद्य सामग्रियों की बिक्री से रोकने हेतु अधिक से अधिक सैम्पलिंग करने को कहा।