गेहूं की खरीद के लिए जिलाधिकारी ने दिए कड़े निर्देश

गेहूं की खरीद के लिए जिलाधिकारी ने दिए कड़े निर्देश

रवि विपणन वर्ष 2021-22 के अंतर्गत जनपद में गेहूं खरीद के संबंध में संबंधित अधिकारियों एवं क्रय केन्द्र प्रभारियों की कार्यशाला का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया।
कार्यशाला में निर्देश दिया गया कि शासन के निर्देशानुसार गेहूं खरीद की कार्यवाही की जाए, इसमे किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाये,अन्यथा संबंधित के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। खरीद प्रारंभ होने से पहले सभी क्रय केन्द्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाये। एक अप्रैल को प्रत्येक सेंटर पर अधिकारियों द्वारा निरीक्षण भी किया जाएगा तथा शासन से नामित अधिकारी भी औचक निरीक्षण करेंगे। कहा गया कि सेंटर पर सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ले तथा क्रय केंद्रों पर धूप से बचाव, पीने का पानी, बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कोविड-19 प्रोटोकॉल को देखते हुए सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था कराएं तथा क्रय केन्द्रों पर आने वाले लोग मास्क लगाकर ही आयें। जिला प्रबंधक पीसीएफ को निर्देशित किया गया कि वह अपने क्रय केंद्रों पर समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें, अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी रहेगी तो केंद्र प्रभारियों के साथ उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कार्यशाला में डिप्टी आर0एम0ओ0 ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार जनपद में 01अप्रैल 2021 से 15 जून 2021 तक खाद्य विभाग द्वारा 25 पीसीएफ के 84 भारतीय खाद्य निगम के एक क्रय केन्द्र सहित कुल 110 क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद की जायेगी। शासन द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य रू.1975 प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। गेहूं की उतराई, छनाई तथा सफाई के लिए किसानों को 20 रूपये वहन करना होगा। क्रय केंद्रों के विषय में उन्होंने बताया कि जनपद में 100 गेहूं क्रय केंद्रों तथा दो डिपो की जिओ टैगिंग की जा चुकी है। उपनिदेशक कृषि द्वारा 370577 पंजीकृत कृषकों को एसएमएस किया जा चुका है।

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