लखनऊ
राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लागू प्रतिबंधों में कुछ और ढील दी है
मुख्य सचिव आरके तिवारी ने इस संबंध में शुक्रवार को नई गाइडलाइन जारी की
यह एक फरवरी से अग्रिम आदेशों तक प्रदेश में लागू रहेंगे
नई गाइडलाइन के तहत किसी बंद स्थान जैसे हॉल या कमरे में निर्धारित क्षमता का 50 फीसदी पर एक समय में अधिकतम 200 व्यक्तियों तक की अनुमति दी गई है
यह अनुमति फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सेनेटाइजर व हैंडवास की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ होगी
पहले यह अनुमति महज 100 लोगों के लिए ही थी
खुले स्थान या मैदान पर क्षेत्रफल की 50 फीसदी से कम क्षमता तक ही व्यक्तियों को अधिकतम अनुमन्य होगा
पहले यह 40 फीसदी था