महाराष्ट्र कैबिनेट ने शक्ती कानून बिल को मंजूरी दी

महाराष्ट्र कैबिनेट ने शक्ती कानून बिल को मंजूरी दी

इस बिल में प्रावधान हैं कि अगर किसी लडकी या महिला के साथ बलात्कार की घटना होती हैं तो पुलिस को जांच 15 दिन में पूरी कर चार्जशीट फाइल करना होगा और 30 दिन में ट्रायल खत्म करना होगा ।

इस बिल में बलात्कार के आरोपी को फांसी की सजा देने का प्रावधान हैं

अब इस बिल को विधानसभा के अगले सत्र में पटल पर रखा जाएगा

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