मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में टू व्हीलर चलाने वाले सतर्क हो जाएं। विशेषकर यातायात नियमों की अनदेखी कर वाहन चलाने वाले लोग। राजधानी भोपाल के एक वाहन चालक पर कोर्ट ने हेलमेट न पहनने पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। भोपाल के इतिहास में यह संभवत: पहला मौका है जब किसी शख्स पर ट्रैफिक रूल का पालन न करने पर इतना भारी जुर्माना लगाया गया हो।
भोपाल में रहने वाले अशोक पचौरी अपने दो पहिया वाहन बिना हेलमेट पहने चलाते थे। शहर के चौराहों पर लगे पुलिस के सीसीटीवी कैमरों में वह कई मर्तबा बिना हेलमेट लगाए स्कूटर चलाते कैद हुए। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर ट्रैफिक पुलिस का ध्यान उन पर चला गया। वो नोटिस में आ गए। ट्रैफिक पुलिस ने उनका नाम-पता खंगाला और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के पते पर ई-चालान भेज दिए लेकिन अशोक पचौरी नोटिस को भी नजरअंदाज करते रहे। उन्होंने कभी जुर्माना नहीं भरा।
पिछले शनिवार को राजधानी की ट्रैफिक पुलिस ने चालान का प्रकरण जिला अदालत में पेश कर दिया। उसके बाद पचौरी को कोर्ट में पेश होना पड़ा। कोर्ट के सामने जब अशोक पचौरी पेश हुए तो अदालत ने उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस पेश करने का आदेश दिया। पचौरी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। अदालत ने अशोक पचौरी पर ट्रैफिक नियमों से जुड़े पांच प्रकरणों में हर मामले में 6-6 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। जिन वाहन चालकों के खिलाफ चालान के तीन से ज्यादा मामले बन रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस ऐसे केस कोर्ट भेज रही है।
अशोक पचौरी के 5 चालान हो चुके थे जिसकी वो अनदेखी कर रहे थे। हेलमेट न पहनने पर 6 हजार के चालान सहित उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर न्यायालय ने हर मामले में 6-6 हजार रुपए प्रत्येक के हिसाब से 30 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया।