मोदी कैबिनेट ने बुधवार को मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करते हुए नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी। अब पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी ताकि शिक्षा क्षेत्र में अव्यवस्था को खत्म किया जा सके। नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा को लेकर कई बड़े बदलाव किए गए हैं। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बताया कि उच्च शिक्षा में यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई की जगह एक नियामक होगा। कॉलेजों को स्वायत्ता (ग्रेडेड ओटोनामी) देकर 15 साल में विश्वविद्यालयों से संबद्धता की प्रक्रिया को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा।
भारतीय उच्चतर शिक्षा परिषद (HECI) में विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने के लिए कई कार्यक्षेत्र होंगे।
HECI का पहला वर्टिकल राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद (NHERC) होगा। यह शिक्षक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए सामान्य, एकल बिंदु नियामक के रूप में कार्य करेगा। हालांकि, चिकित्सा और कानूनी शिक्षा इससे बाहर होंगे।
HECI का दूसरा वर्टिकल, एक ‘मेटा-मान्यता प्राप्त निकाय’ होगी, जिसे राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (NAC) कहा जाता है। संस्थानों का प्रत्यायन मुख्य रूप से बुनियादी मानदंडों, सार्वजनिक स्व-प्रकटीकरण, सुशासन, और परिणामों पर आधारित होगा, और इसे (NAC) द्वारा निगरानी और देखरेख करने वाले मान्यता प्राप्त संस्थानों के एक स्वतंत्र पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा किया जाएगा।
HECI का तीसरा वर्टिकल हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल (HEGC) होगा, जो कॉलेजों और विश्वविद्यालय की फंडिंग और फाइनेंसिंग करेगा। HECI का चौथा वर्टिकल जनरल एजुकेशन काउंसिल (GEC) होगा, जो उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित परिणाम प्राप्त करेगा, जिसे स्नातक गुण भी कहा जाता है। GEC द्वारा एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (NHEQF) तैयार किया जाएगा।
वर्तमान में, उच्च शिक्षा निकायों का विनियमन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC),अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) जैसे निकायों के माध्यम से किया जाता है।