दुकान खोलने के संबंध में संशोधित आदेश जारी किया गृह मंत्रालय ने

दुकान खोलने के संबंध में संशोधित आदेश जारी किया गृह मंत्रालय ने
नई दिल्ली। लाकडाउन अवधि में दुकान खोलने संबंधी जारी एडवाइजरी में गृह मंत्रालय भारत सरकार ने संशोधन करते हुए अब ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानों को खोलने का आदेश दिया है इसमें शॉपिंग कांप्लेक्स में स्थित दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी। इसी प्रकार, शहरी क्षेत्रों में, सभी दुकानें, आवासीय परिसर में स्थित दुकानें, आस पास पड़ोस में स्थित दुकानें खोलने की तो छूट रहेगी किंतु शॉपिंग मॉल में या मॉल में स्थित दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी। इसी के साथ, शराब की दुकानों को भी खोलने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
सबसे जरूरी बात तो यह रहेगी कि इस दौरान करोना से बचाव के लिए सभी लोगों को मास्क लगाना होगा एवं देह से दूरी 2 गज की रखने के नियमों की पालना करनी होगी।
केंद्र सरकार की इस एडवाइजरी को क्रियान्वित करने के लिए सभी राज्य सरकारें स्वतंत्र होंगी, यदि उन्हें लगता है कि उनके राज्य में इस तरह की छूट दी जा सकती है तो वह इस एडवाइजरी के आधार पर दुकानें खोलने की छूट लागू कर सकती हैं।

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