पूरे देश में एक जुलाई (बुधवार) से अनलॉक 2.0 शुरू हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में कोविड-19 के मामलों को देखते हुए यहां 31 जुलाई तक धारा 144 लागू रखने का फैसला लिया गया है। अपर पुलिस उपायुक्त (कानून व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई तक अनलॉक-2 घोषित किया है। उन्होंने बताया कि इसके मद्देनजर जनपद गौतम बुद्ध नगर में पहले से जारी धारा 144 को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है।
अपर उपायुक्त ने बताया कि इसके तहत समस्त स्कूल/ कॉलेज/ शैक्षिक/ प्रशिक्षण/ कोचिंग/ संस्थान इत्यादि 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। समस्त सिनेमा हॉल/ जिम/ तरणताल/ मनोरंजन पार्क/ थिएटर / सभागार/ असेंबली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थान अग्रिम आदेशों तक नहीं खोले जाएंगे। समस्त सामाजिक/ राजनैतिक/ खेल/ मनोरंजन/ शैक्षिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक कार्यक्रम अन्य सामूहिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी।
उन्होंने बताया कि 10 जुलाई रात्रि तक रात 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक किसी भी व्यक्ति/वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर)। उन्होंने बताया कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे। शिवाय ऐसी परिस्थितियों में जिनमें स्वास्थ संबंधी आवश्यकता हेतु बाहर निकलना जरूरी होगा। सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क/ फेस कवर के नहीं निकलेगा एवं सार्वजनिक स्थान पर थूकना वर्जित है।
अधिकारी ने कहा कि यह आदेश 31 जुलाई 2020 तक लागू रहेगा। इसका उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन में केवल चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर, अन्य किसी भी व्यक्ति का अंदर तथा बाहर की ओर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
वहीं नोएडा के सेक्टर 39 स्थित जिला चिकित्सालय में टाटा समूह द्वारा तैयार किए जा रहे 400 बेड के कोविड अस्पताल का आज जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने निरीक्षण किया। सुहास एल वाई ने बताया कि जनपद में मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए इस अस्पताल को जल्द तैयार करने का आदेश दिया गया है, ताकि संबंधित अस्पताल में तेजी से कार्य पूर्ण करते हुए कोविड अस्पताल के रूप में इसका संचालन किया जा सके।