विवेक तिवारी हत्याकांड में पत्नी कल्पना ने फैसले को बताया अन्यायपूर्ण व घटिया

Bueauro,

विवेक तिवारी हत्याकांड में पत्नी कल्पना ने फैसले को बताया अन्यायपूर्ण व घटिया

विवेक तिवारी हत्याकांड में सिपाही प्रशांत चौधरी दोषी, संदीप कुमार बरी, पत्नी कल्पना ने फैसले को बताया अन्यायपूर्ण व घटिया

*पिस्तौल से सीधे शूट करने वाले को अदालत ने बताया “गैर इरादतन हत्या का दोषी” 21 सितंबर को होगा सजा का ऐलान

लखनऊ। राजधानी के बहुचर्चित विवेक तिवारी हत्याकांड में कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए तत्कालीन सिपाही प्रशांत चौधरी को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया है। वहीं, दूसरे आरोपी सिपाही संदीप कुमार को कोर्ट ने बरी कर दिया। प्रशांत चौधरी की सजा पर फैसला 21 सितंबर को सुनाया जाएगा।
गौरतलब है कि एप्पल कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी की 28 सितंबर 2018 की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद यह मामला पूरे प्रदेश में सुर्खियों में आया था।
कोर्ट के फैसले पर विवेक तिवारी की पत्नी कल्पना तिवारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने फैसले को ‘घटिया’ और दोषियों को बचाने वाला फैसला बताते हुए कहा कि वह इसके खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगी। कल्पना ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि कोर्ट से न्याय मिलेगा, लेकिन फैसला उनके लिए अन्यायपूर्ण है। उन्होंने कहा कि फांसी नहीं तो कम से कम आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि एक सामान्य व्यक्ति को पुलिस अपने पिस्लल से सीधे सामने से शूट करके जान ले ले रही है और अदालत कह रहा है कि “गैर इरादतन हत्या” का मामला है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से तो कोई भी पुलिस वाला जब चाहे तब अपने सरकारी पिस्टल से कभी भी किसी को शूट कर दे और अदालत उसे गैर इरादतन हत्या का मामलाबता दे।

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