ब्यूरो,
ओला, ऊबर आदि का पंजीयन विभाग में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
परिवहन विभाग –
ओला ऊबर आदि को अब पंजीयन विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना होगा
बिना रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, मेडिकल, वेरिफिकेशन आदि के कोई ओला ऊबर आदि टैक्सी नहीं चलेगी
एग्रीगेटर कंपनी को पांच लाख रुपए शुल्क देकर लाइसेंस दिया जायेगा।
यह नियम तिपहिया ऑटो एवं टू – व्हीलर पर लागू नहीं होगा।