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पति के चरित्र पर कीचड़ उछालना क्रूरता, बिना सबूत अवैध संबंधों का आरोप लगाना ‘हत्या’इलाहबाद हाईकोर्ट
इलाहबाद हाईकोर्ट ने कहा: पति के चरित्र पर कीचड़ उछालना क्रूरता, बिना सबूत अवैध संबंधों का आरोप लगाना ‘हत्या’
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पति के चरित्र पर कीचड़ उछालना क्रूरता है। बिना सबूत पति पर अवैध संबंध का आरोप लगाना उसकी सामाजिक और मानसिक हत्या करने जैसा है। इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति नीरज तिवारी और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने पति की ओर से दाखिल तलाक की अर्जी मंजूर कर ली। कोर्ट ने कहा अगर पति ने वर्षों तक कोई गिला-शिकवा नहीं किया तो इसका यह मतलब कतई नहीं है कि वह प्रताड़ित नहीं है। भारतीय समाज में पुरुष अक्सर लोकलाज और बच्चों के भविष्य के लिए नरक जैसी स्थिति झेलते हैं।