कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए राज्य मंत्री कुंवर विजय शाह पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने पर दो हफ्ते के अंदर फैसला ले मध्य प्रदेश सरकार: SC

ब्यूरो,

कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए राज्य मंत्री कुंवर विजय शाह पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने पर दो हफ्ते के अंदर फैसला ले मध्य प्रदेश सरकार: SC

 

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार को एक अहम निर्देश दिया है। टॉप कोर्ट कहा कि वह कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए राज्य मंत्री कुंवर विजय शाह पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने पर दो हफ्ते के अंदर फैसला ले।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता और जॉयमाल्य बागची की बेंच ने कहा कि कोर्ट द्वारा नियुक्त स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने अपनी जांच पूरी कर ली है और अपनी फाइनल रिपोर्ट जमा कर दी है।
लेकिन, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196 के तहत राज्य सरकार से अनिवार्य मंजूरी न मिलने के कारण आगे की कार्यवाही रुकी हुई है।

ये मामला सांप्रदायिक नफरत और दुर्भावना को बढ़ावा देने वाले अपराधों से संबंधित है। मंत्री विजय शाह तब जांच के दायरे में आए जब एक वायरल वीडियो में कथित तौर पर उन्हें कर्नल कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए दिखाया गया था, जो ऑपरेशन सिंदूर पर आधिकारिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आए थे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने तब शाह को ‘गटर की भाषा’ इस्तेमाल करने और ‘अपमानजनक’ टिप्पणी करने के लिए फटकार लगाई थी।

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