शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेन्ट के लिए दिशानिर्देश

आदर्श कुमार मिश्रा

शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेन्ट के लिए दिशानिर्देश:-सीसीटीवी काम करने चाहिए, सभी का थर्मल स्कैनिंग और अल्कोहल वाला सेनिटाइज़र रखना अनिवार्य होगा-

जिनमें लक्षण नहीं है, सिर्फ उन्हीं को प्रवेश की अनुमति होगी-

किसी वृद्ध, गर्भवती महिला या गंभीर बीमारी वाले कर्मचारी को काम करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता-

एस्केलेटर पर एक सीढ़ी छोड़कर ही चढ़ा जा सकता है-

होटल या रेस्टोरेन्ट में भीड़ वाले कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सकते-

फ़ूड कोर्ट या रेस्टोरेन्ट में 50 फ़ीसदी क्षमता में ही ग्राहक बैठाए जा सकते हैं-

बिल देने में कैशलेस ट्रांजेक्शन की व्यवस्था की जानी चाहिए-

डिस्पोज़ेबल मेन्यू रखना होगा और अच्छी क्वालिटी का नैपकिन पेपर रखना अनिवार्य है-

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