केंद्र कासुप्रीम कोर्ट में हलफनामा ,मरकज मामले में CBI जांच की जरूरत नहीं

निजामुद्दीन मरकज केस के संबंध में केंद्र सरकार की ओर से शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर हलफनामे में कहा गया है कि इस मामले में कानून के अनुसार जांच की जा रही है और समयबद्ध तरीके से एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा है कि निजामुद्दीन मरकज मामले में सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है।

केंद्र सरकार ने तबलीगी जमात की गतिविधियों में अवैध तरीके से शामिल होने वाले विदेशी नागरिकों की भारत यात्रा पर 10 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। ये लोग टूरिस्ट वीजा पर आकर धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे।

करीब 2600 विदेशी नागरिकों पर कार्रवाई का फैसला पहले ही किया गया था। अब इन्हें दस साल के लिए बैन कर दिया गया। इन नागरिकों को वीजा नियमों का उल्लंघन करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है।ब्लैकलिस्ट किए गए विदेशियों में नाइजीरिया, माली, म्यांमार, थाईलैंड, तंजानिया, केन्या, श्रीलंका, जिबूती, यूके, दक्षिण, अफ्रीका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और नेपाल के नागरिक शामिल हैं। तेलंगाना से लेकर यूपी-बिहार और झारखंड तक तमाम राज्यों में कई मस्जिदों से विदेशी जमाती पकड़े गए थे।

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