तीनों सेना के कर्मियों पर एक अफसर कर सकेगा कार्रवाई

Bueauro,

तीनों सेना के कर्मियों पर एक अफसर कर सकेगा कार्रवाई

New Delhi…

रक्षा मंत्रालय ने इंटर-सर्विसेज ऑर्गनाइजेशन ऐक्ट के रूल नोटिफाई कर दिए है. इसके तहत इंटर-सर्विसेज ऑर्गनाइजेशन के प्रमुखों को पावर दी गई है. अब ट्राई सर्विस कमांडर के पास किसी भी सर्विस के सैनिकों पर कार्रवाई करने का अधिकार होगा.

पहले के नियम के अंतर्गत ट्राई सर्विस कमांड में तैनात अधिकारी पर कार्रवाई उसकी सर्विस यानी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के ऐक्ट के अनुसार उन्हीं की सर्विस में ही होती थी. इस ऐक्ट के रूल नोटिफाई होने के बाद अब ट्राई सर्विस कमांडर किसी भी सर्विस के सैनिकों पर कार्रवाई कर सकेंगे…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *