घरेलू हिंसा के तहत कार्यवाही में किसी पक्ष को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं : SC

Bueauro,

घरेलू हिंसा के तहत कार्यवाही में किसी पक्ष को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं : SC

SC का घरेलु हिंसा अधिनियम पर बड़ा फैसला…!!

घरेलू हिंसा के तहत कार्यवाही में
किसी पक्ष को व्यक्तिगत रूप से
उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है!!

क्योंकि ऐसी कार्यवाही प्रकृति में अर्ध-आपराधिक होती है!!

विस्तार से बताते हुए न्यायालय ने कहा कि ऐसी कार्यवाही का कोई दंडात्मक परिणाम नहीं होता है!!

सिवाय इसके कि जब अधिनियम की धारा 31 के तहत सुरक्षा आदेश का उल्लंघन होता है!!

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