मासूम से दरिंदगी के बाद हत्या – छह महीने बाद कोर्ट ने दरिंदे को सुनाई मृत्युदंड की सजा

ब्यूरो,

मासूम से दरिंदगी के बाद हत्या – छह महीने बाद कोर्ट ने दरिंदे को सुनाई मृत्युदंड की सजा

यूपी के गोंडा में मासूम से दरिंदगी और उसकी हत्या के मामले में कोर्ट ने महज छह महीने में फैसला सुना दिया। कोर्ट ने दोषी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है।

जून महीने में चार साल की मासूम के साथ दरिंदगी करने के मामले में कोर्ट ने छह महीने में ही फैसला सुना दिया। अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने चार वर्षीय मासूम से दुराचार करने के बाद उसकी नृशंस हत्या करने वाले दोषी को शनिवार को मृत्यदंड की सजा सुनाई। मुकदमे का फैसला जानने के लिए अदालत के बाहर काफी भीड़ जुटी रही। शुक्रवार को कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया था।

जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह व सुनील कुमार मिश्रा के अनुसार थाना नवाबगंज कस्बा निवासी विष्णु गुप्ता उर्फ किन्ने पुत्र देवता प्रसाद ने 22 जून 2024 को इस आशय की तहरीर दी कि कटरा रेलवे स्टेशन के पास बगिया में एक मासूम बच्ची का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ है। पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। घटना की विवेचना तत्कालीन विवेचक मनोज राय ने शुरू की और चौबीस घंटे के अंदर घटना का खुलासा करते हुए मध्य प्रदेश के जिला दतिया थाना सेवढ़ा के अंतर्गत ग्राम जोरी ताल निवासी विश्वनाथ वंशकार पुत्र रामदास वंशकार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

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