ब्यूरो
नौकरशाहों की पत्नियों के पदेन पद संभालने पर जताई अपत्ति
■ New Delhi…
यूपी की सहकारी समितियों में मुख्य सचिव और जिलाधिकारियों जैसे शीर्ष नौकरशाहों की पत्नियों के पदेन पदों पर रहने की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है.
कोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार से कहा कि वह अपने नियमों में संशोधन कर ‘औपनिवेशिक मानसिकता’ को दर्शाने वाली प्रथा को समाप्त करे.
SC ने ब्यूरोक्रेट्स की पत्नियां के अपने पति के Administrative jurisdiction (प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र) में चलने वाली समितियों में पदों पर पदेन नियुक्ति पर आपत्ति जताई.
कोर्ट ने कहा कि ये प्रैक्टिस colonial mindset (औपनिवेशिक मानसिकता) का नतीजा है.
कोर्ट ने कहा कि इसे तुरंत खत्म किया जाना चाहिए.
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि राज्य को इस तरह की समिति-सोसाइटी के लिए आदर्श नियम बनाने होंगे…