Beauro,
New Delhi…
चर्चित पूर्व ट्रेनी IAS पूजा खेडकर को बड़ी राहत.
दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आईएएस खेड़कर की गिरफ्तारी को आगे की तारीख के लिए टाल दिया है.
इस मामले में कोर्ट ने अगली कार्रवाई में बताया 21 अगस्त तक आईएएस की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है.
इसके अलावा दिल्ली के हाईकोर्ट ने पुलिस और UPSC से मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
इस मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने सुनवाई के दौरान कहा कि, निचली अदालत, खेडकर को राहत देने से इनकार करते हुए उनके खिलाफ लगे आरोपों में उलझ गई और याचिका पर सही ढंग से विचार नहीं किया.
इस वजह से जब तक सभी तथ्यों के विषय में गहन समझा नहीं जाता हेैं जब तक किसी प्रकार का फैसला नहीं सुनाया जाएगा.
बता दें कि, इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने 1 अगस्त को पूजा को राहत देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद पूजा ने 8 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी…