रंगदारी मांगने के आरोपी सहित दो बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार

Alok Verma, Jaunpur Beauro,

रंगदारी मांगने के आरोपी सहित दो बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार

सुइथाकला, जौनपुर। सरपतहां थाना क्षेत्र के शाहापुर तिराहे के पास पुलिस एवं बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस को वांछित अभियुक्त सहित एक अन्य शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली।
प्राप्त सूचना के अनुसार थानाध्यक्ष त्रिवेणी सिंह एवं उपनिरीक्षक सुनील चौरसिया पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे कि पुलिस को सूचना मिली कि रंगदारी मांगने में वांछित अभियुक्त अपने दो साथियों के साथ बांधगांव से गैरवाह की तरफ आ रहा है। पुलिस तत्परता दिखाते हुए शाहापुर तिराहे के पास घेराबंदी कर अभियुक्तों के आने की प्रतीक्षा करने लगी तभी बांधगांव की तरफ से एक बाइक पर 3 लोग आते दिखाई दिये। करीब पहुंचने पर पुलिस वाहन देख बाइक सवार पीछे मुड़कर विपरीत दिशा में भागने लगे। उसी दौरान बदमाशों की बाइक फिसल गयी जिससे तीनो गिर गये और भागने का प्रयास करने लगे। घेराबंदी की गई पुलिस टीम द्वारा जब तीनों को आत्मसमर्पण के लिए कहा गया तो उसमें से एक ने पुलिस टीम के ऊपर फायर कर दिया।
पुलिस बल अपना बचाव करते हुए घेराबंदी कर दो व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया जबकि एक अभियुक्त मौके से फरार हो गया। हिरासत में लिए गये अभियुक्त की पहचान थाना क्षेत्र के भुसौड़ी निवासी विक्रान्त सिंह उर्फ गप्पू पुत्र रणजीत सिंह उर्फ मटरु को रूप में हुई। तलाशी के दौरान पुलिस ने उसके पास से देशी तमंचा बरामद किया जबकि दूसरे ब्यक्ति की पहचान थाना क्षेत्र के बिगधरिया निवासी सौरभ भारद्वाज पुत्र स्व. रामचन्द्र राजभर के रूप में हुई। पुलिस द्वारा उसके पास से बिना नम्बर की मोटरसाइकिल बरामद की गयी। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त से जब भागने वाले तीसरे ब्यक्ति के विषय में पूछा गया तो दोनों ने बताया कि भागने वाला तीसरा युवक चन्दन दूबे पुत्र श्रीकृष्ण कान्त दूबे है।
गौरतलब है कि अरसिया बाजार में मेडिकल स्टोर संचालक से रंगदारी मांगने के मामले में पंजीकृत मुकदमे में विक्रान्त सिंह उर्फ गप्पू तथा चन्दन दूबे वाञ्छित है। गिरफ्तार विक्रान्त सिंह के विरुद्ध विभिन्न गम्भीर धाराओं में 12 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने गिरफ्तार उक्त दोनों अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 एवं 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर आरोपित को चालान न्यायालय भेज दिया।

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