नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोप में  दो युवक तीन-तीन वर्ष के कारावास व ₹3500 जुर्माने से दंडित

आलोक वर्मा, जौनपुर ब्यूरो,

नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोप में  दो युवक तीन-तीन वर्ष के कारावास व ₹3500 जुर्माने से दंडित

जौनपुर। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) काशी प्रसाद सिंह यादव की अदालत ने मछलीशहर थाना क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए दो युवकों को तीन-तीन वर्ष के कारावास व ₹3500 जुर्माने से दंडित किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार मछली शहर थाना क्षेत्र निवासी वादी मुकदमा ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री 18 फरवरी 2015 को दिन में 12:30 बजे गांव के पोखरे पर शौच हेतु गई थी। जहां उसके ही गांव के रहने वाले संदीप पुत्र विनय पटेल व कन्हई पुत्र राम आधार उसकी पुत्री के साथ छेड़छाड़ करते हुए मारे- पीटे और गलत नीयत से उसे खींच कर ले जाने लगे। गांव की कुछ महिलाओं ने देखा और उनके विरोध पर वे लोग बेटी को छोड़कर भाग गए।
विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार उपाध्याय व कमलेश राय के द्वारा परीक्षित कराया गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने दोनों आरोपी युवकों को भादंवि की धारा 354 के अंतर्गत तीन-तीन वर्ष की कैद व 3500 रुपए जुर्माना से दंडित किया।

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