10 वर्ष पूर्व किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 7 वर्ष के कारावास व 7 हजार रुपये का अर्थदंड

आलोक वर्मा, जौनपुर ब्यूरो,

10 वर्ष पूर्व किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 7 वर्ष का कारावास व 7 हजार रुपये का अर्थदंड 

जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) काशी प्रसाद सिंह यादव की अदालत ने 10 वर्ष पूर्व किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए युवक को 7 वर्ष के कारावास व 7 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार सिकरारा थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने मुकदमा पंजीकृत करवाया कि उसके घर मकान मरम्मत का काम चल रहा था जिसमें राकेश गौतम निवासी मोकलपुर थाना मडियाहूं उसके यहां मजदूरी का काम करता था। उसने अपने भाई रमेश, जगदीश, पिता लालजी व मां शिवराजी के सहयोग से वादी की 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को 30 मई 2014 को बहला-फुसलाकर कर भाग ले गया।
18 जुलाई 2014 को पीड़िता अभियुक्त के साथ गांव में वापस आई। उसने अपने बयान में कहा कि राकेश वादा किया था कि वह अपनी पत्नी को छोड़ देगा तथा उससे विवाह कर लेगा। शादी का झांसा देकर उसे सूरत भाग ले गया था जहां उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करता रहा।
पुलिस ने विवेचना करके राकेश के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजक राजेश उपाध्याय द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी राकेश गौतम को भादंवि की धारा 376 के अंतर्गत दुष्कर्म का दोषी पाते हुए 7 वर्ष के कारावास व सात हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

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