प.बंगाल:संदेशखाली:हिंदू महिलाओं के यौन उत्पीड़न व उनकी जमीन कब्जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में

ब्यूरो,

पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में हिंदू महिलाओं के यौन उत्पीड़न एवं उनकी जमीन कब्जाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में आरोप है कि टीएमसी के नेता शाहजहां शेख और उसके गुंडे महिलाओं से रेप करते थे। इसके अलावा गांव के कई परिवारों की जमीन भी कब्जा लिया गया था। इस पूरे मामले का भंडाफोड़ 5 जनवरी की उस घटना के बाद हुआ था, जब ईडी ने शाहजहां शेख के घर पर रेड मारी थी। तब शाहजहां शेख के समर्थकों और गुंडों ने ईडी की टीम पर हमला बोल दिया था। इस हमले में कई अफसर जख्मी हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा था। अब संदेशखाली में टीएमसी नेता पर लगे आरोपों की जांच के लिए भाजपा भी टीम भेज रही है।

सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्त अलख आलोक श्रीवास्तव ने जनहित याचिका दाखिल की है। उन्होंने मांग की है कि SC इस मामले की सीबीआई या फिर एसआईटी से जांच का आदेश दे। यही नहीं उन्होंने मांग की है कि इस मामले में ढिलाई दिखाने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए और पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए। संदेशखाली के आरोपी शाहजहां शेख पर राशन वितरण घोटाले में शामिल का आरोप है। उसके खिलाफ रेड के लिए ईडी अधिकारी 5 जनवरी को पहुंचे थे। लेकिन उसका प्रभाव और दबंगई ऐसी थी कि अफसरों पर उसके गुंडों ने हमला बोल दिया।

शाहजहां शेख पर उसके बाद केंद्रीय बल सख्त हुए और ममता बनर्जी सरकार भी बैकफुट पर नजर आई। शाहजहां शेख पर सख्ती होते ही उससे पीड़ित लोग भी सामने आने लगे। गांव के ही कई हिंदू आदिवासी परिवारों की महिलाओं ने आरोप लगाया कि शाहजहां शेख और उसके गुंडे उनका यौन उत्पीड़न करते थे। इसके अलावा सालों से उनकी जमीनों पर भी उसने कब्जा जमा रखा था। कई महिलाओं ने बताया कि टीएमसी के नेता उनका उत्पीड़न करते थे। एक महिला ने कहा, ‘वे महिलाओं को टारगेट करते थे। इसके लिए उनके पतियों को पार्टी दफ्तर ले जाया जाता था और उनकी लाठियों से पिटाई होती थी। यदि हम उनके पास जाने से इनकार करते थे तो घर के मर्दों को ले जाकर उन्हें पीटते थे।। ऐसा इसलिए होता था ताकि हम मजबूर होकर उनके पास चले जाएं। इस मामले के उजागर होते ही भाजपा हमलावर हो गई है। उसने आरोप लगाया है कि टीएमसी के राज में हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी संदेशखाली का दौरा किया था।

 

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