आलोक वर्मा, जौनपुर ब्यूरो,
जौनपुर में धारा 144 लागू
जौनपुर। जिला मजिस्ट्रेट रविन्द्र कुमार माँदड़ ने अवगत कराया है कि जनपद के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा आयोजित परीक्षायें तथा सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रा0)-2024 के दृष्टिगत तथा आगामी त्यौहारों यथा, बसंत पंचमी, संत रविदास जयन्ती, शबे बारात, होली, गुडफ्राइडे, ईद-उल-फितर, ईस्टर सैटरडे, ईस्टर मन्डे, जमात-उल-विदा (अलविदा) रमजान का अन्तिम शुक्रवार, महर्षि कश्यप् एवं महाराजा निषादराज गुहा जयन्ती, चेटी चन्द त्यौहारों पर शान्ति एवं सुरक्षा कायम रखना आवश्यक है। उक्त के दृष्टिगत धारा-144 द0प्र0सं0 एक पक्षीय रुप से पारित किया जाना अनिवार्य है।
उपरोक्त आदेश जनपद जौनपुर की सीमा में निवास करने वाले तथा प्रवेश करने वाले व्यक्तियों पर आदेश पारित होने के तिथि से दो माह 11 अप्रैल 2024 तक के लिए प्रभावी रहेगा। इस आदेश या आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।