ब्यूरो,
नई दिल्ली…
बिलकिस बानो केस में गुजरात सरकार को झटका,
सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो के दोषियों की रिहाई के गुजरात सरकार के फ़ैसले को रद्द किया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिहाई पर फैसले का अधिकार गुजरात सरकार को नहीं था. यह अधिकार महाराष्ट्र सरकार के पास था…
गोधरा कांड के बाद गुजरात में हुए दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ हुए अत्याचार के मामले में दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई इस मामले में जस्टिस नागरत्ना ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सजा इसलिए दी जाती है कि भविष्य में अपराध रुके अपराधी को सुधरने का मौका दिया जाता है लेकिन पीड़ित की तकलीफ का भी एहसास होना चाहिए जस्टिस नागरत्ना ने कहा “जिस कोर्ट में मुकदमा चला था रिहाई पर फैसले से पहले गुजरात सरकार को उसकी राय लेनी चाहिए थी. जिस राज्य में आरोपियों को सजा मिली उसे ही रिहाई पर फैसला लेना चाहिए था सजा महाराष्ट्र में मिली थी इस आधार पर रिहाई का आदेश निरस्त हो जाता है.”